5000 स्कूल के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया,
लखनऊ (ASP TIMES) हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया कहा- यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामले में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह असंवैधानिक या दुर्भाग्यपूर्ण न हो। सरकार द्वारा इस आदेश को 16 जून 2025 को जारी किया गया था. इसके तहत कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजित किया जाना है.





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